UPTET 2017 पर 14 प्रश्नों पर सवाल है.
की अब कोर्ट के आदेशानुसार यदि 14 प्रश्नों को डिलीट करते हैं तो पासिंग मार्क्स पर संशय है।
इसको 76,68 या 90,82 तय किया जाए।
की अब कोर्ट के आदेशानुसार यदि 14 प्रश्नों को डिलीट करते हैं तो पासिंग मार्क्स पर संशय है।
इसको 76,68 या 90,82 तय किया जाए।
NCTE guidelines 9A और 6 व 7 के आधार पर दोनो ही नियम में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है।
6 व 7 कहता की पेपर का स्ट्रक्टर 150 अंको का होना चाहिये, तो 9A कहता है 60% उत्तीर्ण करने को आवश्यक हैं। आरक्षण जाति को छूट का प्रावधान है राज्य आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप।
प्रशासन को यह तय करना है आखिर इसमें क्या किया जाए और कितने अंकों में से योग्यता की जाए और कितने अंक पर पासिंग मार्क्स रखा जाए। यह सरकार के आगे सबसे बड़ा चुनौती भरा प्रश्न है।
6 व 7 कहता की पेपर का स्ट्रक्टर 150 अंको का होना चाहिये, तो 9A कहता है 60% उत्तीर्ण करने को आवश्यक हैं। आरक्षण जाति को छूट का प्रावधान है राज्य आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप।
प्रशासन को यह तय करना है आखिर इसमें क्या किया जाए और कितने अंकों में से योग्यता की जाए और कितने अंक पर पासिंग मार्क्स रखा जाए। यह सरकार के आगे सबसे बड़ा चुनौती भरा प्रश्न है।
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