इलाहाबाद (जेएनएन)। Allahabad High Court ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों और शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती पर लगी रोक का आदेश रद कर दिया है। कोर्ट ने दो माह में रिक्त पदों पर काउंसिलिंग कराकर भर्ती का आदेश दिया है। Neeraj Kumar Pandey और अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अधिवक्ता को सुनकर दिया।
याचिका में कहा गया कि सूबे में भाजपा सरकार बनने के बाद 23 मार्च 2017 को एक आदेश पारित कर बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की भर्तियों पर रोक लगा दी गई। इसमें 29 हजार 334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक जूनियर हाईस्कूल में और 16 हजार 448 सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति पूरी होनी हैं। इसके अलावा शिक्षा अनुदेशकों के 32 हजार 22 पदों पर भी रोक लगी थी। सरकार से इस भर्ती पर लगी रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि दोनों ही भर्तियों को रोकने की कोई वजह नहीं थी। इन भर्तियों में किसी भी प्रकार की धांधली व अनियमितता का भी आरोप नहीं है। इसके बावजूद government ने कोई Reason बताए बिना भर्तियां रोक दी जिससे अध्यापकों का भविष्य अंधकार में है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने भर्तियां रोकने का कोई कारण नहीं बताया है। इस आधार पर 23march 2017 का आदेश रद करते हुए कोर्ट ने दो माह में भर्तियां करने का आदेश दिया है। जिस समय भर्तियां रोकी गई, उस दौरान प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की 12460 व उर्दू शिक्षकों की चार हजार नियुक्तियों की प्रक्रिया भी चल रही थी।
इसके साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय के 32 हजार 22 अनुदेशकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 24 अक्टूबर 2016 से इन पदों पर भर्ती के लिए BPED, DPED, and CPED degree धारकों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इन्हें 11 महीने के लिए नियुक्त कर सात हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्ति दी जानी है।
ये भर्तियां होंगी पूरी
पद वर्ग स्थिति
29334 स.अ. अवशेष पद
16448 स.अ. अवशेष पद
32022 अनुदेशक संपूर्ण पद
12460 स.अ. संपूर्ण पद
4000 उर्दू शिक्षक संपूर्ण पद
ये भर्तियां होंगी पूरी
पद वर्ग स्थिति
29334 स.अ. अवशेष पद
16448 स.अ. अवशेष पद
32022 अनुदेशक संपूर्ण पद
12460 स.अ. संपूर्ण पद
4000 उर्दू शिक्षक संपूर्ण पद
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