धनंजय महापात्र, नई दिल्ली
The bench of two judges of the Supreme Court had reversed the decision of the two Supreme Court judges in the past.देश के सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से लोगों को चर्चा के लिए एक विशेष मुद्दे पर मिल जाए दो न्यायाधीशों के एससी बेंच ने केरल के एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के 553 खाली सीटों को भरने के आदेश दिए थे। Two days before the Benches of the three judges had dismissed with the appointments.
केरल क्रिश्चियन प्रफेशनल कॉलेज मैनेजमेंट फेडरेशन ने डॉक्टर हिमान गोयल की लंबित याचिका पर अपील की थी 11 अक्टूबर को बेंच ने कहा, 'खाली रह गए 553 सीटों को भरने के लिए डीजीएचएस एक संक्षिप्त काउंसलिंग अगले 10 दिनों में हो सकता है।'
जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यू यू ललित ने 11 अक्टूबर को यह आदेश दिया। 10 दिनों के भीतर होने वाले इस कंसलिंग में उन लोगों के आने के इच्छुक हैं वे 4 दिन के भीतर बेंच से संपर्क करने के लिए कहेंगे। बता दें कि 2 दिन पहले एक एनजीओ एजुकेश प्रोमोशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के तरफ से दायर याचिका पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचुड़ ने सुनवाई की थी। तीन जजों की बेंच ने खाली सीटों को भरने के लिए दायर याचिका खारिज किया था।
On September 22, the Supreme Court had heard the petition filed on behalf of various medical colleges. रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुज़रिश का दई था कि कंसलिंग की आखिरी तारीख 14 सितंबर से बढ़ा दी जाए मेडिकल काउंसिल ने इसे गलत परंपरा विकसित करने की प्रवृत्ति कहने के लिए याचिका का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी फैसले में कहा, 'भावुक होकर ऐसी फैसले कोर्ट नहीं हो सकता है। काउंसलिंग की तारीख आगे बढ़ाने से सीटें खाली रहती हैं, लेकिन हम गलत शुरुआत को आगे ले जाने के लिए काम नहीं कर सकते
हिंदी न्यूज इंडिया, टाइम्स न्यूज नेटवर्क |
सी / पी न्यूज
Download Our Official App
-----------------------------------------
0 comments
Post a Comment