पटना। बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग के बारे में दायर रट याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी करने के दौरान अपने आदेश सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायधोगी डा। अनिल कुमार उपाध्याय के खंडपीठ ने द बिहार सेकेंडरी टीचर्स स्ट्रगल समिति और अन्य कई ओर से दायर रट याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिए।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के ओर से अदालत ने बताया कि सूबे के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों से समान कार्य तो लिया जा रहा है, लेकिन समान वेतन नहीं दिया जा रहा है और उनके साथ वेतन के मामले में भिन्नता के कारण हो रहा है । अदालत ने यह भी बताया कि हालात तो यहां और विकट हो रहे हैं।
वहीं, इन नियोजित शिक्षकों का वेतन विद्यालय में कामरत चौथा वर्ग के कर्मचारियों से भी कम है। जिस पर न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह इस मामले में स्थिति स्पष्ट करे। सोमवार की सुनवाई के क्रम में दोनों पक्षों ने अपना-अपना पक्ष रखा था। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रखा
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