इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पावर कापरेरेशन की तकनीकी ग्रेड की 3095 पदों की चयन सूची को रद कर दिया है। कोर्ट ने राज्य विद्युत सेवा आयोग को मान्य टिपल ‘सी’ योग्यता धारकों की नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करके चयन परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्राइवेट
संस्थानों की गैर मान्य प्रमाणपत्र धारकों को चयन सूची से बाहर किया जाए। 1कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी नौकरी में केवल मान्यता प्राप्त डिग्री धारकों को ही चयनित होने का अधिकार है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफार्मेशन टेक्नालॉजी से मान्यता प्राप्त टिपल ‘सी’ (कंप्यूटर कंसेप्ट कोर्स) एवं इसके समकक्ष डिग्री को अर्हता रखने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 23 नवंबर 2015 का आदेश वैध है। यह आदेश यशवंत वर्मा ने प्रशांत कुमार जायसवाल सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की दर्जनों याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका के पक्ष में अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव व सुनील कुमार श्रीवास्तव व अन्य तमाम वकीलों ने बहस की।
संस्थानों की गैर मान्य प्रमाणपत्र धारकों को चयन सूची से बाहर किया जाए। 1कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी नौकरी में केवल मान्यता प्राप्त डिग्री धारकों को ही चयनित होने का अधिकार है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफार्मेशन टेक्नालॉजी से मान्यता प्राप्त टिपल ‘सी’ (कंप्यूटर कंसेप्ट कोर्स) एवं इसके समकक्ष डिग्री को अर्हता रखने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 23 नवंबर 2015 का आदेश वैध है। यह आदेश यशवंत वर्मा ने प्रशांत कुमार जायसवाल सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की दर्जनों याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका के पक्ष में अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव व सुनील कुमार श्रीवास्तव व अन्य तमाम वकीलों ने बहस की।
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