Wednesday, October 11, 2017

2198 सिपाहियों को मिलेंगे 35-35 हजार: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया आदेश

निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ने वाले उत्तर प्रदेश के 21 9 8 सिपाहीियों के लिए बड़ी
खुशखबरी है उन्हें प्रदेश सरकार 35-35 हजार रुपये देगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह इन सैनिकों को बकाया के रूप में अंतिम भुगतान करने के लिए 20 दिसंबर तक यह रकम भुगतान किया जाएगा। 1 यह मामला उत्तर प्रदेश में 2005-06 की सिपाही भर्ती का है। वैसे तो कुल 17254 सिपाही पुन: बहाल हुए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुकदमा खर्च के रूप में बकाया रकम का भुगतान सिर्फ उन 21 9 सिपाहीियों को दिया गया था जो कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। कुल भर्ती 22000 सैनिकों की हुई थी जिसमें से 18,000 सैनिकों को सरकार ने 2007 में बर्खास्त किया था। बाद में 2009 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 17254 सिपाही पुन: बहाल हुए थे इन सिपाहीियों ने बर्खास्तगी के दौरान बकाया वेतन और भत्ते की मांग की थी साथ में उस अवधि को सेवा में जोड़ा जाने की मांग की थी 1 सिपाहीियों को लंबा मुकदमेबाजी की प्रतिफल देने वाला यह निर्णय न्यायिक कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति र भानुमति की पीठ ने सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि यह रकम अंतिम निपटान के रूप में मुकदमा खर्च के लिए दिया जाएगा इस मामले को आगे के लिए नज़र नहीं माना जाएगा। साथ ही कहा कि इस संबंध में आगे से सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में कोई अर्जी पर सुनवाई नहीं होगी। 1 पहले से पहले राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील वी। शेखर और कमलेन्द्र मिश्र ने सिपाहीियों का करीब दो साल का बकाया दियाए जाने की मांग की मांग को विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि नो वर्क नो पे। सरकार का कहना है कि अगर कोर्ट को बहाल किया गया तो सभी 17254 सैनिकों को करीब दो साल का बकाया वेतन मिलेगा तो सरकार पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ आयेगा।


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