Wednesday, February 22, 2017

टीईटी सम्बन्धित सही पत्र जारी करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को जारी किया एक और पत्र: उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को एक और बड़ी उपलब्धि

टीईटी सम्बन्धित
सही पत्र जारी करने
के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
को जारी किया एक और पत्र:
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को
एक और बड़ी उपलब्धि
टीईटी सम्बन्धित सही
पत्र जारी करने के लिए मानव संसाधन विकास
मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
को जारी किया एक और पत्र: उत्तर प्रदेश
प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को एक और बड़ी
उपलब्धि:-
टीईटी सम्बन्धित सही
पत्र जारी करने के लिए मानव संसाधन विकास
मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
को जारी किया एक और पत्र |
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को एक और
बड़ी उपलब्धि ---------साथियों उत्तराखंड के
शिक्षा मित्रों के लिए 14 फरवरी 2014 के लिए
एक पत्र टीईटी छूट के संबंध में
जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट किया कि यदि
शिक्षामित्र \अनट्रेंड टीचर 25 अगस्त 2010
से पूर्व में लगे हैं तो उन पर टीईटी
लागू नहीं है |
इसी के परिपेक्ष में एक पत्र उत्तर प्रदेश
सरकार के प्रमुख सचिव नितीश्वर कुमार
जी द्वारा tet छूट के संबंध में NCTE को जो
पत्र भेजा गया था उसके जवाब में राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश को जवाब भेजा
गया कि यदि अनट्रेंड टीचर 25 अगस्त 2010
से पूर्व में लगे हैं तो उन पर tet लागू नहीं है
लेकिन उत्तर प्रदेश को भेजे गए पत्र में शिक्षामित्र शब्द
उल्लेखित नहीं किया जिस कारण
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की
वकील द्वारा हाईकोर्ट के लिए गुमराह करके
शिक्षामित्र समायोजन को रद्द करवाने में पूरी
भूमिका निभाई इसी के परिपेक्ष में उत्तर प्रदेश
सरकार की प्रमुख सचिव आलोक रंजन
जी द्वारा पुनः टीईटी छूट के
संबंध में एक पत्र प्रेषित किया गया राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा पुनः उसका जवाब देते हुए
अनट्रेंड टीचर के साथ शिक्षामित्र शब्द को जोड़ा
लेकिन उसके बावजूद कुछ कमियां उसमें छोड़ दी
गई जबकि उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के लिए जितने
भी पत्र जारी किए गए हैं वह समान
होने चाहिए थे साथियों आपको यह अवश्य बता दें हम को
किसी से छूट मांगने की आवश्यकता
नहीं है क्योंकि प्रदेश में कार्यरत 170000
शिक्षा मित्र 25 अगस्त 2010 से पूर्व कार्यरत अनट्रेंड
टीचर की श्रेणी में आते हैं
इसलिए उन पर टीईटी लागू
नहीं होती है
अब हम को आवश्यकता की राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एक वेरी फिकेशन
लिया जाए कि जितने भी पत्र लिखे गए हैं वह
उत्तराखंड को जारी पत्र के समकक्ष हैं
इसी के लिए हमारे द्वारा राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद की चेयरमैन /सचिव
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
श्रीमती रीना रे के समक्ष
उपस्थित होकर उनको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा
परिषद द्वारा जो उत्तर प्रदेश के लिए पत्र जारी
किए गए उनके खामियों के बारे में बताया जिस पर मौजूदा
चेयरमैन द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एक पत्र
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मेंबर सेक्रेटरी
को लिखा जिसमें स्पष्ट कहा गया कि उक्त उत्तर प्रदेश
के लिए भेजे गए पत्रों में जो भिन्नता है उसको
सही कर क्लियरी फिकेशन
जारी करें परंतु अभी तक
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा उस पत्र
का कोई जवाब नहीं दिया गया |
जिस पर हमारे द्वारा एक पत्र पुनः राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए रिमाइंड कराया गया है जिससे
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को मजबूरन
जैसा कि उसके द्वारा उत्तराखंड के लिए स्पष्ट रूप से वहां
कार्यरत शिक्षामित्रों के लिए से छूट का उल्लेखित किया गया
है वैसा ही उत्तर प्रदेश के लिए भी
स्पष्ट रुप उल्लेखित किया जाए | साथियों आप
सभी विश्वास रखें कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक
शिक्षा मित्र संघ शिक्षामित्र का भविष्य बचाने के लिए हर
संभव प्रयास रात है धन्यवाद !
आपका
 कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ

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