Friday, February 10, 2017

6628 भर्तियां कीं रद्द, गलत तरीके से भर्ती करने का सीधा आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को एक और झटका दिया है


इलाहाबाद (जेएनएन)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक और झटका दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृषि तकनीकी की भर्ती को रद्द कर दिया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने नये सिरे से डाटा एकत्र कर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है।

जाहिर है राज्य सरकार के बाद इस आदेश की भर्ती करने और गलत तरीके से तो अन्य दलों प्रभारी प्रत्यक्ष कर सकते हैं  इस आदेश के बाद राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है 


जस्टिस वी के शुक्ला और जस्टिस एम सी त्रिपाठी की डिवीजन बेंच ने यह आदेश सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कृषि तकनीकी सहायकों 6628 पदों की भर्ती को रद कर दिया है।



इसमें परीक्षा के दौरान मनमाने तरीके से पदों का आवंटन बदला गया था। कृषि तकनीकी अधिकारी के लिए 6628 का चयन किया गया था। यह जमकर धांधली करने का आरोप लगाया गया था। यह माना जाता है kareeb 6500 चयनित लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है।

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